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राज्य सरकार ने दिये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश, प्लास्टिक से बने झंडों का इस्तेमाल भी रोकने के लिए कहा


जयपुर, 26 अगस्त। राज्य सरकार द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों, सांस्कृतिक एवं खेल आयोजनों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए इससे संबंधित नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक सहित सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलक्टरों, विभागाध्यक्षों, मण्डल एवं आयोगों को निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित नियम कानून और परंपराओं की पालना हर हाल में की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में झंडा संहिता-2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 के उपबन्धों का कड़ाई से पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति मान सम्मान बनाए रखने के लिए आमजन को इससे संबंधित नियमों की जानकारी देने के लिए जनजागरुकता लाने के लिए भी कहा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव डॉ. मोहन लाल यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक के स्थान पर कागज के बने झंडों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पर्वों के समय आम जन द्वारा प्लास्टिक से बने हुए ध्वज भी बहुतायत में काम में लिए जाते हैं। ये बायोडीग्रेडेबल नहीं होने के कारण लम्बे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक से बने ध्वजों का यथोचित निपटान एक व्यवहारिक समस्या है। इसके स्थान पर कागज के बने झंडों के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा कार्यक्रम के बाद झंडों को यहां-वहां जमीन पर ना डालने के लिए भी आम जन को जागरूक किये जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं।

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