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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष पद पर की नियुक्ति


जयपुर 17 जनवरी। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद पर राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा को नियुक्त किया है। 

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। 

शासन सचिव ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक के लिए की गई है। अगर इनमें से जो पहले होगी तब तक नियुक्ति रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के अन्य निबंधन एवं शर्तें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।

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